
नई दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने शुक्रवार को रेप केस के एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी, आरोपी के वकील की तरफ से दायर याचिका 500 पेज की थी। कोर्ट ने कहा- यह बहुत बड़ी और भारी-भरकम है।
एडीशनल सेशन जज रमेश कुमार-II ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा- एक ही दस्तावेज पर दोबारा गौर करना संभव नहीं है, क्योंकि यह बहुत बड़ा है।
कोर्ट ने कील को याचिका को छोटा करने की सलाह दी और एक नई याचिका दायर करने की छूट दी। आरोपी के खिलाफ कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन में रेप केस में मामला दर्ज किया गया था।







