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गिरफ्तारी के समय लिखित कारण बताना अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

gmedianews24.com/नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, तो पुलिस को उसे लिखित रूप में गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य होगा। यह जानकारी उस भाषा में दी जानी चाहिए, जिसे गिरफ्तार व्यक्ति समझ सके।

CJI बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जे. मसीह की बेंच ने यह आदेश जुलाई 2024 में मुंबई में हुए बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले की सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने कहा कि यह नियम हर प्रकार के अपराध और कानून में लागू होगा।

समय सीमा तय की गई
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी से पहले या तुरंत बाद यदि लिखित कारण नहीं दिया गया, तो सिर्फ इसी आधार पर गिरफ्तारी रद्द नहीं होगी। लेकिन यह जरूरी है कि गिरफ्तारी का कारण उचित समय के भीतर, और मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड के लिए पेश करने से कम से कम दो घंटे पहले तक गिरफ्तार व्यक्ति को दे दिया जाए।

कोर्ट ने कहा, “यदि यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, तो गिरफ्तारी और बाद में दी गई रिमांड दोनों को अवैध माना जाएगा और व्यक्ति को रिहा किया जा सकता है।”

फैसले की प्रति सभी राज्यों को भेजने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश की प्रति सभी हाईकोर्ट्स और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजने का निर्देश दिया है ताकि देशभर में इस नियम का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

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