
gmedianews24.com/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CG-PSC) भर्ती मामले में राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले में अन्य उम्मीदवारों और अधिकारियों की भूमिका पर राज्य सरकार से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। डिवीजन बेंच ने संबंधित सभी अपीलों को एक साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, CG-PSC 2021 भर्ती में हुई गड़बड़ी को लेकर सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी। मंगलवार (14 अक्टूबर) को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि परीक्षा नियंत्रक को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि गिरफ्तारी के बाद भी जांच अधूरी क्यों है।
हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि चयन होने के बावजूद 37 उम्मीदवारों को अब तक नियुक्ति आदेश क्यों नहीं दिए गए और उन्हें अनिश्चितता में क्यों रखा गया। राज्य सरकार ने बताया कि अंतिम समय में पेपर लीक हुआ था। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो परीक्षा पर पुनर्विचार होना चाहिए, लेकिन तब तक उम्मीदवारों को लटकाना गलत है।
सुनवाई के दौरान CBI की ओर से यह भी बताया गया कि 17 उम्मीदवारों की भूमिका की जांच चल रही है, जबकि अन्य आरोपियों पर अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि रिपोर्ट में कुल 41 नाम थे, अब 17 पर जांच हो रही है, बाकी का क्या हुआ।





