
.gmedianews24.comरायपुर। छत्तीसगढ़ में 9 राजनीतिक दलों की मान्यता खतरे में पड़ गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इन दलों के पक्ष और जवाब को सुनने के बाद मामला केंद्रीय चुनाव आयोग (CEC) को भेज दिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग एक महीने के भीतर यह तय करेगा कि इन पार्टियों की मान्यता बरकरार रहेगी या उन्हें पंजीकृत दलों की सूची से हटाया जाएगा।
नियम क्या कहता है?
निर्वाचन कानून की धारा 29ए के अनुसार, कोई भी पंजीकृत राजनीतिक दल यदि सालाना ऑडिट रिपोर्ट और चुनावी खर्च का ब्यौरा समय पर जमा नहीं करता, तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। यह नियम राजनीतिक दलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग की सुनवाई के दौरान कुछ दलों ने अपने पक्ष में कोई जवाब नहीं दिया, जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। अब यह देखना होगा कि केंद्रीय आयोग की अंतिम निर्णय में इन दलों के भविष्य का क्या होगा।





