
gmedianews24.com/दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि भारतीय क्रिकेट टीम का नाम बदल दिया जाए। याचिकाकर्ता वकील रीपक कंसल का तर्क था कि BCCI एक निजी संस्था है और उसे “भारतीय क्रिकेट टीम” नाम का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने याचिका को “बेहद तुच्छ और समय की बर्बादी” बताते हुए खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि टीम अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करती है और भारत का नाम और तिरंगा पूरी तरह से उचित रूप से उपयोग किया जा रहा है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी चयन न होने के बावजूद टीम इंडिया अंतरराष्ट्रीय खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करती है और राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल कानून का उल्लंघन नहीं है।







