[metaslider id="31163"]
Featuredछत्तीसगढ़

रेप केस में डिप्टी कलेक्टर की जमानत याचिका खारिज

gmedianews24.com/बालोद जिले के डौंडी थाने में दर्ज रेप और आर्थिक शोषण के मामले में आरोपी बीजापुर डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके की जमानत याचिका जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है। पीड़िता ने आर्थिक शोषण और धोखाधड़ी के अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए बैंक स्टेटमेंट को डौंडी थाने में सबूत के रूप में पेश किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी की तलाश जारी है।

दरअसल, सीएएफ की महिला आरक्षक की शिकायत पर डौंडी थाने में केस दर्ज हुआ था। जिसमें उसने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, तीन बार जबरन गर्भपात कराने और आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाया है। सुनवाई में आरोपी पक्ष के वकील ने अदालत के समक्ष यह तर्क दिया कि पीड़िता उसे ब्लैकमेल कर रही है और उसके खिलाफ झूठा अपराध दर्ज करवाया गया है।

केस दर्ज होने के बाद डिप्टी कलेक्टर फरार चल रहा है।
केस दर्ज होने के बाद डिप्टी कलेक्टर फरार चल रहा है।

मजिस्ट्रेट के सामने खुद पेश हुई थी पीड़िता

इसके आधार पर उसने जमानत मांगी थी। लेकिन सुनवाई के दौरान पीड़िता ने खुद मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होकर अपनी पीड़ा और अपने साथ हुए अन्याय को विस्तार से बताया। ऐसे में पीड़िता की दलीलें और प्रस्तुत किए गए तथ्यों को देखते हुए न्यायाधीश ताजुद्दीन आसिफ ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

Related Articles

Back to top button