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पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम बरी, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

gmedianews24.com/चंडीगढ़। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले में राम रहीम के खिलाफ साजिशकर्ता होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि इस मामले में तीन अन्य आरोपियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल की सजा को बरकरार रखा गया है।

2019 में सुनाई गई थी उम्रकैद की सजा

इससे पहले 17 जनवरी 2019 को पंचकूला स्थित स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम सहित अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

सीबीआई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सभी आरोपियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह निर्णय सुनाया।

हाईकोर्ट ने सबूतों को बताया अपर्याप्त

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में राम रहीम के खिलाफ साजिश रचने के पर्याप्त और ठोस सबूत सामने नहीं आए। इसी आधार पर अदालत ने उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया।

तीन आरोपियों की सजा बरकरार

हालांकि अदालत ने मामले के तीन अन्य दोषियों—कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल—की सजा को बरकरार रखा है। यानी इन तीनों आरोपियों को पहले दी गई सजा लागू रहेगी।

पहले भी एक केस में मिल चुकी है राहत

गौरतलब है कि इससे पहले डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रणजीत सिंह हत्याकांड में भी गुरमीत राम रहीम को हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। हालांकि उस मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई अभी बाकी है।

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