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₹40 हजार करोड़ बैंक फ्रॉड केस में CBI-ED पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 4 हफ्ते में मांगी स्टेटस रिपोर्ट

gmedianews24.com/नई दिल्ली। अनिल धीरुभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) से जुड़े करीब ₹40 हजार करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में जांच की धीमी रफ्तार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जांच एजेंसियां देरी का कोई ठोस कारण नहीं बता सकीं और वे पहले ही काफी समय ले चुकी हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी कि आगे ऐसी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने CBI और ED को चार सप्ताह के भीतर ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी रिकॉर्ड पर लिया कि अनिल अंबानी अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।

यह मामला पूर्व आईएएस अधिकारी और याचिकाकर्ता ईएएस सरमा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष आशंका जताई थी कि अनिल अंबानी देश छोड़ सकते हैं। इस पर सुनवाई के दौरान अनिल अंबानी ने अपने वकील मुकुल रोहतगी के माध्यम से अदालत को आश्वस्त किया कि वे कोर्ट की अनुमति के बिना विदेश नहीं जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों को समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई करने के संकेत देते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए देरी स्वीकार्य नहीं है। अब चार हफ्ते बाद पेश होने वाली स्टेटस रिपोर्ट पर इस हाई-प्रोफाइल मामले की आगे की दिशा तय होगी।

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