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शराब घोटाला मामला: सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

gmedianews24.com/बिलासपुर। बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की करीबी मानी जाने वाली सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

सौम्या चौरसिया की ओर से अदालत में अग्रिम जमानत की मांग की गई थी, वहीं ACB-EOW ने इसका कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को निरस्त कर दिया।

उल्लेखनीय है कि 16 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सौम्या चौरसिया को पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन उसी शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब बुधवार को उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा।

शराब घोटाला मामले में ED ने ACB में FIR दर्ज कराई है, जिसमें 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का आरोप है। ED की जांच में सामने आया है कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए इस घोटाले को अंजाम दिया गया।

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