
gmedianews24.com/नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रसिद्ध पेन किलर दवा ‘निमेसुलाइड’ की 100 मिलीग्राम से अधिक वाली टैबलेट्स पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम स्वास्थ्य जोखिमों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, “100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड का सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। दर्द से राहत पाने के लिए बाजार में कई सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।”
सरकार ने यह फैसला ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सलाह के बाद और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 26ए के तहत लिया है।
याद रहे कि निमेसुलाइड बच्चों के लिए पहले ही प्रतिबंधित थी। 2011 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों में इस दवा के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी।
इस प्रतिबंध के बाद अब 100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड टैबलेट्स का निर्माण, बिक्री और वितरण पूरी तरह से बंद रहेगा।







