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Chhattisgarh New Land Guideline : 1400 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर अब नहीं लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज, नई दरें प्रभावी

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इन 11 जिलों में बदला जमीन का गणित

नवंबर 2025 में लागू हुई गाइडलाइन दरों पर मिली आपत्तियों के बाद सरकार ने जिला समितियों को पुनरीक्षण के निर्देश दिए थे। अब रायपुर, कोरबा, धमतरी, गरियाबंद, बलौदा बाजार जैसे प्रमुख जिलों सहित कुल 11 जिलों में संशोधित दरें सिस्टम में अपडेट कर दी गई हैं। NIC (National Informatics Centre) ने सॉफ्टवेयर में बदलाव पूरे कर लिए हैं, जिससे अब नई दरों पर ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया संपन्न होगी।

आम आदमी को क्या मिला फायदा?

संशोधित नियमों में मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। 1400 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर पहले लागू ‘इंक्रीमेंटल वैल्यू’ (बढ़ती हुई दर) के प्रावधान को हटा दिया गया है। इसके अलावा, बहुमंजिला इमारतों में अब सुपर बिल्ट-अप एरिया के बजाय केवल बिल्ट-अप एरिया के आधार पर बाजार मूल्य तय होगा। इससे फ्लैट और ऑफिस खरीदना पहले के मुकाबले सस्ता और स्पष्ट हो जाएगा।

“नई गाइडलाइन दरों का निर्धारण वैज्ञानिक पद्धति से किया गया है। 11 जिलों में आज से लागू संशोधन जनता की मांग और बाजार की वास्तविकता को ध्यान में रखकर किए गए हैं। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आएगी।”
— आयुक्त, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, छत्तीसगढ़

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