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केंद्र सरकार ने वक्फ कानून का नया नियम नोटिफाई किया, अब हर संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

gmedianews24.com/नई दिल्ली : केंद्र सरकार वक्फ कानून के तहत नया नियम नोटिफाई किया है. नया नियम वक्फ पोर्टल और वक्फ संपत्तियों के डेटाबेस, वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के तरीके और उसके ऑडिट से जुड़ा है. नए कानून के तहत हर वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाया गया है, जिसकी जानकारी पोर्टल पर देना होगा.

पांच अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद केंद्र ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को पिछले महीने अधिसूचित किया था. वक्फ (संशोधन) विधेयक को लोकसभा ने 288 सदस्यों के समर्थन से पारित किया, जबकि 232 सांसद इसके खिलाफ थे. राज्यसभा में इसके पक्ष में 128 और इसके खिलाफ 95 सदस्यों ने मतदान किया.

वक्फ कानून पर सियासी बयानबाजी भी अपने चरम पर है. जहां एक तरफ कुछ पक्ष इसे ऐतिहासिक संपत्तियों को संरक्षित करने की दिशा में जरूरी कदम बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़कर विरोध किया जा रहा है.

वहीं, वक्फ कानून को लेकर जीतन राम मांझी ने कहा कि नया वक्फ बोर्ड कानून आया है, उसको लेकर भी बहुत से लोग बात कर रहे हैं. विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है. हम कोई गुल्ली-डंडा खेल के राजनीति में नहीं आए हैं. मैं समझता हूं वक्फ कानून क्या है.

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