
gmedianews24.com/नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने रसोई गैस व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) को अनिवार्य करने का फैसला लिया है। ‘नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026’ के तहत जिन घरों के पास गैस पाइपलाइन पहुंच चुकी है, वहां अब PNG कनेक्शन लेना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर 90 दिनों के भीतर LPG सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी जाएगी।
नोटिस के बाद 3 महीने का समय
सरकार के नए आदेश के मुताबिक, पहले उपभोक्ताओं को नोटिस दिया जाएगा। यदि सूचना मिलने के बाद भी संबंधित परिवार PNG कनेक्शन नहीं लेता है, तो 90 दिन बाद उसकी LPG आपूर्ति रोक दी जाएगी।
सोसायटियों को 3 दिन में देनी होगी मंजूरी
नए नियमों के अनुसार, अब हाउसिंग सोसायटियों या RWA को पाइपलाइन बिछाने के लिए सिर्फ 3 दिन के भीतर मंजूरी देनी होगी।
अगर मंजूरी देने में देरी या इनकार किया जाता है, तो उस सोसायटी के सभी घरों की LPG सप्लाई बंद की जा सकती है।
सरकारी मंजूरी में देरी नहीं चलेगी
पाइपलाइन बिछाने के लिए छोटे प्रोजेक्ट्स को 10 दिन और बड़े प्रोजेक्ट्स को 60 दिन में मंजूरी देना अनिवार्य किया गया है।
निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर ‘डीम्ड क्लियरेंस’ यानी स्वतः मंजूरी मान ली जाएगी।







