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शराब घोटाला केस में सौम्या चौरसिया को बेल, लेकिन शर्त ऐसी कि अभी जेल से रिहाई नहीं

gmedianews24.com/छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रहीं सौम्या चौरसिया को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि अदालत की शर्तों के चलते फिलहाल उनकी जेल से रिहाई संभव नहीं है।

सौम्या चौरसिया को पहले कोयला घोटाले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। करीब दो महीने पहले शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने उन्हें फिर गिरफ्तार किया था।

उनके अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा के अनुसार, कोर्ट ने शर्त रखी है कि जिस दिन ईडी इस मामले में चार्जशीट पेश करेगी, उसी दिन से जमानत प्रभावी होगी। तब तक सौम्या चौरसिया को जेल में ही रहना होगा।

इस फैसले के बाद उन्हें कानूनी राहत तो मिली है, लेकिन तत्काल रिहाई का रास्ता अभी भी बंद है।

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