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BENGAL SIR: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं…सुनवाई में शमिल नहीं, क्या कट जाएगा नाम?

gmedianews24.com/चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में Enumeration Form जमा करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किया है. चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है. मतदाता ऑनलाइन या BLO की मदद से अपना नाम चेक कर सकते हैं कि उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है या नहीं. नाम न होने या त्रुटि होने पर आयोग सुनवाई के लिए बुलाएगा. आयोग ने अब सुनवाई प्रक्रिया के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें नोटिस, सुनवाई केंद्र और उपस्थिति के नियम शामिल हैं. वेबसाइट देखने में दिक्कत हो तो BLO की मदद ले सकते हैं. उसके पास आपके इलाके की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है. जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं हैं या फॉर्म में कोई गड़बड़ी है. चुनाव आयोग उन्हें सुनवाई के लिए बुलाएगा.

चुनाव आयोग के अनुसार मतदाता को नोटिस भेजा जाएगा और उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा. सुनवाई कहां होगी? कौन-कौन लोग होंगे? इन सभी मुद्दों पर कमीशन ने अब गाइडलाइंस जारी की है. आइए जानें वे गाइडलाइंस क्या हैं:-

हियरिंग (सुनवाई) के लिए 2 नोटिस जारी किए जाएंगे. एक नोटिस संबंधित वोटर को दिया जाएगा. दूसरा नोटिस संबंधित व्यक्ति के घर पर BLO द्वारा साइन करके अपने पास रखा जाएगा. नोटिस मिलने के बाद हियरिंग में जाने के लिए एक हफ्ते का समय दिया जाएगा. यह हियरिंग सेंटर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सबडिविजन मजिस्ट्रेट, BDO या सरकारी ऑफिस में होगा. हियरिंग की जगह पर अधिकारी हर दिन ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों के साथ हियरिंग कर सकते हैं. ERO और AERO मौजूद रहेंगे.

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