
gmedianews24.com/रायपुर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और पशुधन विकास विभाग के मार्गदर्शन के बाद शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए नए आदेश जारी किए हैं। अब हर स्कूल के प्राचार्य या संस्था प्रमुख को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो स्कूल परिसर या आसपास आवारा कुत्तों की मौजूदगी की जानकारी तुरंत स्थानीय निकाय के डॉग क्रैचर नोडल अधिकारी को देंगे।
निर्देशों के अनुसार स्कूल परिसर में कुत्तों का प्रवेश रोकने के लिए आवश्यक अवरोधक उपाय किए जाएंगे। यदि किसी बच्चे को आवारा कुत्ता काटता है, तो स्कूल प्रशासन बच्चे को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होगा।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि इन निर्देशों का उद्देश्य स्कूलों में बच्चों के लिए सुरक्षित और भय-मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना है। विभाग ने सभी जिला अधिकारियों, बीईओ, बीआरसी, सीआरसी और स्कूल प्रबंधन समितियों को निर्देशों के कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है।







