
Gmedianews24.com/कोरबा। प्रेम विवाह के बाद ईसाई महिला ने अपने जैन पति पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का गंभीर आरोप लगाया है। पत्नी का कहना है कि शादी के बाद पति उसे ससुराल नहीं ले गया और वह मायके में ही रहने को मजबूर है।
मामले में पत्नी ने फैमिली कोर्ट में भरण-पोषण की मांग करते हुए परिवाद दायर किया था। कोर्ट ने पति को हर महीने 12 हजार रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। इंजीनियर पति की सैलरी करीब 85,940 रुपए बताई गई है।
पत्नी ने कोर्ट में कहा कि उसे गंभीर शारीरिक परेशानी है और इलाज पर हर महीने 20 से 25 हजार रुपए खर्च होते हैं। वहीं, हाईकोर्ट ने पति की अपील को खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।





