
नई दिल्ली। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के टेकडाउन ऑर्डर के खिलाफ दायर की गई एक्स की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि भारत में काम कर रहे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देश के कानून का पालन करना अनिवार्य है।
दरअसल, एक्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर तर्क दिया था कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(बी) सरकारी अधिकारियों को कंटेंट अवरुद्ध करने का आदेश देने का अधिकार नहीं देती। कंपनी का कहना था कि केवल आईटी एक्ट की धारा 69ए और सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना तक पहुंच अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 ही ऐसे मामलों में कानूनी ढांचा उपलब्ध कराते हैं।
हाईकोर्ट ने हालांकि एक्स की इस दलील को खारिज कर दिया और केंद्र सरकार के अधिकारों को बरकरार रखा। इस फैसले को सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है कि भारत में संचालन के दौरान उन्हें यहां के कानूनों और नियमों का पालन करना ही होगा।






