
gmedianews24.com/नई दिल्ली। देश में वस्तु एवं सेवा कर (GST) में आज से बड़ा बदलाव लागू हो गया है। नई GST दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इससे रोजमर्रा की कई वस्तुएं सस्ती होंगी और आम लोगों को राहत मिलेगी। यहां जानिए GST 2.0 के तहत 10 महत्वपूर्ण बिंदु:
1. जीवन बीमा पॉलिसियों पर छूट
नई GST दरों के लागू होने के बाद सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियां GST से मुक्त हो जाएंगी। इसका सीधा फायदा आम जनता को होगा।
2. हेल्थ इश्योरेंस में राहत
व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर अब GST नहीं देना होगा। इससे लोगों का टैक्स का पैसा उनकी जेब में रहेगा।
3. दवाओं पर 5% स्लैब
भले ही दवाओं पर पूरी GST छूट नहीं दी गई है, लेकिन अब उन्हें 5 प्रतिशत स्लैब में रखा गया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इससे निर्माता कच्चे माल और पैकेजिंग पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा कर सकते हैं।
4. दूध पर GST
डेयरी स्रोत से प्राप्त अल्ट्रा हाई टेम्परेचर (UHT) दूध पर GST पूरी तरह से छूट दी गई है। वनस्पति-आधारित दूध जैसे सोया दूध पर अब 5 प्रतिशत कर लगेगा।
5. फेस पाउडर और शैंपू पर असर
नई GST दरों से फेस पाउडर और शैंपू की कीमतें कम होंगी। दरों में कटौती का उद्देश्य बड़े उद्योगों को फायदा नहीं, बल्कि GST ढांचे को सरल बनाना है।
6. रेंट पर GST
बिना ऑपरेटर के लीज या किराए पर लेने पर सामान पर वही कर लगेगा जो बिक्री पर लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कार की बिक्री पर 18% GST है, तो रेंट पर भी 18% कर लगेगा।
7. आयात पर नई दरें
GST 2.0 के तहत संशोधित दरें आयात पर भी लागू होंगी। एकीकृत GST (IGST) नई दरों पर 22 सितंबर से लगाया जाएगा।
8. यात्री परिवहन पर कर
सड़क मार्ग से यात्री परिवहन पर ITC के बिना 5% कर लागू रहेगा। हवाई यात्रा में, इकोनॉमी क्लास टिकट पर 5% और बिजनेस/प्रिमियम क्लास टिकट पर 18% कर लगेगा।
9. स्थानीय डिलीवरी सेवाओं पर GST
अगर स्थानीय डिलीवरी सेवाएं बिना रजिस्टर्ड सेवा प्रदाता से ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से दी जा रही हैं, तो GST की देयता ई-कॉमर्स ऑपरेटर पर स्थानांतरित हो जाएगी।
10. आम लोगों के लिए लाभ
नई GST दरों से रोजमर्रा की वस्तुओं और बीमा पॉलिसियों पर टैक्स कम लगेगा। इससे आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ होगा और कर प्रणाली सरल होगी।






