
gmedianews24.com/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुना दिया। शीर्ष अदालत ने कानून के एक अहम प्रावधान पर रोक लगा दी है।
अदालत ने उस प्रावधान को लागू करने पर रोक लगाई है, जिसमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम पांच साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त रखी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इस संबंध में स्पष्ट और उचित नियम नहीं बनाए जाते, तब तक यह प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा।





