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GST में बड़ा बदलाव : अब सिर्फ दो स्लैब 5% और 18%, 22 सितंबर से लागू

gmedianews24.com/नई दिल्ली। आम आदमी और छोटे व्यवसायियों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने GST ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। GST काउंसिल की 56वीं बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को दी।

अब 4 की जगह सिर्फ 2 स्लैब होंगे – 5% और 18%। इससे आम जरूरत की वस्तुएं जैसे साबुन, शैंपू के साथ एसी और कार भी सस्ते हो जाएंगे।

वित्त मंत्री ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम GST फ्री होंगे। इसके अलावा इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं और गंभीर व दुर्लभ बीमारियों की दवाएं भी टैक्स फ्री श्रेणी में रखी गई हैं।

वहीं, लग्जरी आइटम और तंबाकू उत्पादों पर GST 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। मध्यम और बड़ी कारें तथा 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें भी इस स्लैब में शामिल होंगी। हालांकि, तंबाकू उत्पादों पर नई दरें फिलहाल लागू नहीं होंगी।

नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से लागू होंगे। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से आम जनता को राहत मिलेगी, छोटे उद्यमियों को सहयोग मिलेगा और हानिकारक उत्पादों के उपयोग को हतोत्साहित किया जा सकेगा।

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