[metaslider id="31163"]
Featuredछत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन का नया आदेश: अब सरकारी कर्मचारी चल संपत्ति में दिखाएंगे शेयर, म्युचुअल फंड, डिबेंचर्स और प्रतिभूतियाँ

gmedianews24.com/रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा निर्देश जारी किया है। अब कर्मचारियों को शेयर, म्युचुअल फंड्स, प्रतिभूतियाँ और डिबेंचर्स को अपनी चल संपत्ति के रूप में घोषित करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में शासन ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों को इन निवेश साधनों में किए गए लेन-देन की पूरी जानकारी विभाग को देनी होगी।

इससे पहले एक जुलाई को शासन ने एक अधिसूचना जारी कर इंट्राडे ट्रेडिंग, क्रिप्टोकरेंसी की खरीदी, और फ्यूचर-ऑप्शन में ट्रेडिंग को कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। अब इस नए नियम के तहत इन्वेस्टमेंट से संबंधित हर गतिविधि की जानकारी शासन को देना अनिवार्य कर दिया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि शासन का यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे वित्तीय निवेशों पर निगरानी जरूरी है, ताकि हितों का टकराव और गैरकानूनी लेन-देन को रोका जा सके।

Related Articles

Back to top button