
.gmedianews24.com/नई दिल्ली, 10 जुलाई 2025। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को जारी रखने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि मतदाता सूची को अद्यतन करना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है।
अदालत ने तीन घंटे चली सुनवाई के दौरान SIR की टाइमिंग और प्रक्रिया पर सवाल उठाए, लेकिन यह स्पष्ट किया कि किसी भी याचिकाकर्ता ने इस प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 21 जुलाई तक विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।