gmedianews24.com/रायपुर : धरसींवा पुलिस ने कपसदा स्थित फार्च्यून मेटलिक्स ओरिजिन आयरन एंड स्टील कंपनी में 21 फरवरी 24 को हुए ब्लॉस्ट में मजदूर की मौत के मामले में दो महीने बाद फैक्ट्री के अधिभोगी विक्रम तंबोली, मैनेजर अमित कुमार और शिफ्ट इंचार्ज शशिकुंदन सिंह के खिलाफ सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए बगैर काम कराने और हादसे में मौत के लिए लापरवाही के आरोप में धारा 287, 304 ए, 337, 338 के तहत जुर्म दर्ज किया है. एफआईआर के बाद अब नियमानुसार प्रकरण की जांच पूरी की जाएगी, इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में मामला पेश किया जाएगा.
रायपुर। धरसींवा पुलिस ने कपसदा स्थित फार्च्यून मेटलिक्स ओरिजिन आयरन एंड स्टील कंपनी में 21 फरवरी 24 को हुए ब्लॉस्ट में मजदूर की मौत के मामले में दो महीने बाद फैक्ट्री के अधिभोगी विक्रम तंबोली, मैनेजर अमित कुमार और शिफ्ट इंचार्ज शशिकुंदन सिंह के खिलाफ सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए बगैर काम कराने और हादसे में मौत के लिए लापरवाही के आरोप में धारा 287, 304 ए, 337, 338 के तहत जुर्म दर्ज किया है. एफआईआर के बाद अब नियमानुसार प्रकरण की जांच पूरी की जाएगी, इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में मामला पेश किया जाएगा.







